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Champawat News: पूर्व ग्राम प्रधान से अभद्रता मामले में दस आरोपियों को पांच साल सजा, 37-37 हजार का जुर्माना

Thu, 20 Aug 2026 03:06 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत

सार

विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने ग्राम पंचायत गुदमी, बनबसा की पूर्व ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता के मामले में दस आरोपियों को दोषी करार दिया है। 
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने ग्राम पंचायत गुदमी, बनबसा की पूर्व ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल साल साधारण कारावास और 37-37 हजार का जुर्माना लगाया है।

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जब अदालत ने फैसला सुनाया तो आरोपी पांच महिलाएं फफक-फफक कर रोने लगी।  विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने दो साल पुराने एससी एसटी एक्ट के मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

अदालत ने हेमा खड़ायत (48 वर्ष), लीला दिगारी (45), जानकी कलौनी (50), दिनेश कलौनी (53), रोहित जेम्स (35), पिंकी जेम्स उर्फ सारिका (43), निखिल जेम्स उर्फ अमन (23), संजीव सिंह (45), निर्मला दिगारी (47) और संदीप लॉरेंस (54) सभी निवासी गुदमी, बनबसा को पांच-पांच साल की सजा और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 37-37हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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