बागेश्वर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत जिले के सभी न्यायालयों के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक आदि ध्वनि प्रदूषण उपकरणों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। डीएम आकांक्षा कोंडे ने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस आदि कार्यक्रम वर्जित होंगे। उन्होंने सभी एसडीएम और ईओ को न्यायालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के बाहर धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल चयनित करने के निर्देश दिए हैं।