बागेश्वर। चोरी और मारपीट करने के एक आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। आरोप था कि राजस्थान निवासी सुरज्ञान चार जुलाई 2016 को बिलौना निवासी दीपक कुमार के घर में चोरी की नीयत से घुसा था। आरोपी ने दीपक कुमार के साथ मारपीट करने के साथ ही उसकी पत्नी का हाथ भी मरोड़ दिया था।
इसके दूसरे दिन आसपास घूमते हुए आरोपी को गांव वालों की मदद से पकड़कर थाने लाया गया। जहां पर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप पत्र दायर होने पर मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह की अदालत में हुई।
इस मामले में अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने न्यायालय में छह गवाह पेश किए। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त वर्तमान में जेल में है।