बागेश्वर। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह टंगड़िया ने पंचायत प्रतिनिधियों की तरह विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता तय करने की मांग की है।
एडवोकेट टंगड़िया ने कहा कि सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की चुनाव लड़ने के लिए हाईस्कूल उत्तीर्ण होने की शैक्षिक अनिवार्यता तय कर दी है लेकिन विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता के लेकर कोई मापदंड तय नहीं किया गया है। कहा कि विधानसभा और लोकसभा में बैठकर देश और राज्यों के लिए नीतियां बनाने वाले सदस्यों का शैक्षिक स्तर तय नहीं होना चिंताजनक है। पंचायत प्रतिनिधियों की तरह माननीयों के लिए स्नातक तक की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। हो सके तो विधि स्नातक की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। संवाद