मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने के एक आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश पारित किए हैं।
जानकारी के अनुसार 28 अगस्त 2015 को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला के घर में घुसकर उसी गांव के आरोपी अमर सिंह ने उसके साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि उसे जान से मारने की धमकी दी। महिला उस समय स्नान कर रही थी।
पुलिस ने मामले को धारा 509 और 354 के तहत दर्ज कर पत्रावली जांच के बाद न्यायालय में पेश की। मामले की पैरवी एडवोकेट ललित मोहन आर्या ने की। न्यायालय ने आरोपी को दो साल का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश पारित किए।