बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
एसएसआई खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने 30 मार्च 2023 को द्यांगण बाइपास के पास से सुरेश सिंह उर्फ सूर्या निवासी द्वारसों को 5.14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम ने मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह पेश कराए। न्यायालय ने दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद