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अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा ऋण

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बागेश्वर। उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए 20 हजार रुपये से सात लाख रुपये का लोन दिलाएगा। बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक के हवाले से जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबंधक एनएस गस्याल ने यह जानकारी दी। बताया कि अनुसूचित जाति स्वत: रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिले का भौतिक लक्ष्य 60 निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति के जो परिवार स्वरोजगार करना चाहते हैं। उन्हें 20 हजार से सात लाख रुपये तक का लोन दिलाया जा रहा है। इसमें 10 हजार रुपये अनुदान और 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाएगी। सस्ती दरों पर सीधे विभाग के माध्यम से लोन मिलेगा। बताया है कि इसका आवेदक जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 52800 रुपये और शहरी क्षेत्र में 64920 रुपये से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार के माध्यम से जारी हो। आधार कार्ड, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र भी जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र लोग अपना आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति सहित संलग्न कर कार्यालय जिला प्रबंधक उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम या अपने विकासखंड कार्यालय में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।
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