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दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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बागेश्वर में गिरफ्तार दुष्कर्म का आरोपी। - फोटो : BAGESHWAR
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बागेश्वर। दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिथौरागढ़ के भट्टी गांव (बेड़ीनाग) निवासी पवन के खिलाफ आरोप है कि उसने एक युवती को झांसे में लिया और पांच सितंबर 2018 को उसे एनसीसी दिलाने के बहाने कई जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। इससे युवती गर्भवती हो गई। शादी का झांसा देकर युवक ने उसका गर्भपात भी करा दिया। लोकलाज के चलते पीड़िता ने यह बात लंबे समय तक छुपाए रखी। अंत में उसने यह बात अपने परिजनों को बताई।
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बृहस्पतिवार शाम पीड़िता के परिजनों ने पवन के खिलाफ नामजद तहरीर दी। इस आधार पर पुलिस ने पवन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506, 312 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित की गई। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। एसआई मीना रावत मामले की विवेचना कर रही हैं। गिरफ्तार करने वाली वाली टीम में कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, अशोक पवार भी शामिल रहे।
दहेज हत्या के दो आरोपी दोषमुक्त
बागेश्वर। अपर सेशन जज कुलदीप शर्मा ने दहेज हत्या के दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। ग्राम गैराड़ निवासी रमेश सिंह की पत्नी खष्टी देवी की मृत्यु हो गई थी। योगी मेहरा ने रमेश समेत उसकी मां देवकी देवी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि आरोपियों ने खष्टी को परेशान किया, जिस कारण वह आत्महत्या को मजबूर हो गई। इस पर पुलिस ने धारा 304 ख, 498क आईपीसी, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक सीओ महेश चंद्र जोशी ने न्यायालय में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से जीसी फुलारा ने मजबूती से पैरवी की। ब्यूरो
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