उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर डीईओ (बेसिक) ने राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय तोली के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षक को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कपकोट से संबद्ध किया गया है।
डीईओ (बेसिक) आकाश सारस्वत ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोली में कार्यरत शिक्षक का चयन एलटी में हुआ था। इस पर कपकोट के उपशिक्षा अधिकारी द्वारा राउप्रावि तोली में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्राथमिक विद्यालय का वित्तीय प्रभार और स्कूल संचालन का निर्देश देते हुए उक्त शिक्षक को कार्यमुक्त करने के आदेश दिए थे।
लेकिन, प्रभारी प्रधानाध्यापक ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। इसके चलते स्कूल बंद रहा। डीईओ ने बताया कि अधिकारियों के आदेश का पालन न करके प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली के विपरीत आचरण किया है।
डीईओ (बेसिक) ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निलंबित प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबन तक उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
उपशिक्षा अधिकारी को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।