त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के बाद विभिन्न कारणों से खाली चल रहे प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उप चुनाव कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। मटेला में जिला पंचायत सदस्य की उपनिर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एसडीएम फिंचाराम चौहान को प्रभारी आचार संहिता नियुक्त किया गया है। मतदान 10 जून को होगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूपाल सिंह मनराल ने बताया कि ब्लॉक बागेश्वर, गरुड़ व कपकोट के निर्वाचित प्रतिनिधियों के त्याग पत्र, मृत्यु व अन्य कारणों से रिक्त हुए ग्राम पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के पदों पर निर्वाचन के लिए समय सारिणी निर्धारित कर दी है।
बागेश्वर ब्लॉक में मजियाखेत, नाघरमाजिला, घिरोली, मगरूपहरी, नारायणगूंठ, डुंगरी, खंतोली, गरुड़ ब्लाक में मजकोट, रतमटिया, चौरसों, कपकोट ब्लाक में मल्लादेश, गोगिना, गडेरा शामिल हैं। मटेला में जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचन होगा। उन्होंने बताया कि 30 व 31 मई को सुबह 10 बजे से पांच बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। एक जून को सुबह 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की जांच का काम होगा।
दो जून को 10 से एक बजे तक नाम वापसी होगी। तीन जून को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीक चिन्हों को आवंटन किया जाएगा। 10 जून को सुबह आठ बजे से पांच बजे तक मतदान होगा। 13 जून को मतगणना की जाएगी। सभी ब्लाकों में अधिकारियों केे चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई हैं।