राज्य कर विभाग ने छह माह से अधिक समय से 3बी रिटर्न जमा नहीं करने पर शहर के 228 कारोबारियों को नोटिस भेजा है। यदि कारोबारी समय से रिटर्न जमा नहीं करते है तो पंजीयन निरस्त भी किया जा सकता है।
राज्य कर विभाग में 1692 कारोबारी पंजीकृत हैं। इनमें 558 कारोबारी समाधान में पंजीकृत हैं। जीएसटी के नियमों के अनुसार हर कारोबारी को हर माह की 20 तारीख तक पिछले माह का खरीद और बिक्री का लेखा जोखा 3बी रिटर्न में देना होता है। यानी दिसंबर 2018 का ब्योरा 20 जनवरी 2019 तक देना होगा। फिर भी सैकड़ों कारोबारी 3बी रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं। राज्य कर विभाग ने छह माह से अधिक समय से रिटर्न नहीं देने वाले कारोबारियों को अभियान चलाकर चिह्नित किया है।
इधर विभाग ने 228 ऐसे कारोबारियों को नोटिस भेजा है जो रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं। यदि नोटिस के बाद भी कारोबारी रिटर्न जमा नहीं करते हैं तब उनके खिलाफ पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों को राहत दी है उनको 31 मार्च 2019 तक रिटर्न भरने की मोहलत दी गई है। सहायक आयुक्त एचएस धपवाल ने बताया कि 3बी रिटर्न जमा नहीं करने वाले 228 कारोबारियों को नोटिस भेजे गए हैं।