बागेश्वर। अब कोई भी शस्त्रधारी दो ही शस्त्र रख सकता है। प्रभारी अधिकारी शस्त्र कार्यालय के अनुसार गृह अनुभाग उत्तराखंड शासन देहरादून और गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, आयुध नियमावली 2016 के नियमों के प्रावधान के अनुरूप ऐसे शस्त्रधारक जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, वह एक ही लाइसेंस के संख्यांक (यूआआईएन) में अन्य शस्त्र लाइसेंसों को दर्ज करने के लिए शस्त्र अनुभाग जिला कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकते हैं। बताया गया कि शस्त्र अधिनियम 1959 की संशोधित शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, लाइसेंसधारक अब अधिकतम दो ही शस्त्र रख सकता है। ऐसे शस्त्रधारक जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हों, वह तीसरे शस्त्र को अपने निकटतम थाना, पुलिस चौकी में 13 दिसंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं।