बागेश्वर। जिले के दर्शानी (गरुड़) ग्राम पंचायत में चुनाव न कराने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दर्शानी में वर्ष 2019 के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का पद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन ओबीसी के किसी व्यक्ति के नामांकन न करने की वजह से चुनाव नहीं हुए। वर्ष 2020 में पंचायत चुनाव हुए मगर दर्शानी में चुनाव नहीं कराए गए। हाल में पंचायत चुनाव हुए, फिर भी दर्शानी में चुनाव नहीं हुआ। ग्राम प्रधान का पद रिक्त होने से ग्राम पंचायत का प्रभार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास है। प्रधान न होने से ग्राम पंचायत के लोगों को प्रशासक के भरोसे रहना पड़ता है। ग्राम पंचायत में प्रधान का पद रिक्त होने को लेकर हाल में दर्शानी निवासी भोला दत्त पांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को दर्शानी में ग्राम प्रधान के चुनाव न कराने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।