दुकान के ताले तोड़कर चोरी करने का था आरोप
बागेश्वर। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नीरज कुमार की अदालत ने चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया। 27 अगस्त की रात एक दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल और कंप्यूटर के कीबोर्ड चोरी करने की की तहरीर 28 अगस्त 2022 को दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात पर आईपीसी की धारा 380, 457 के तहत केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने भतरौला निवासी दो सगे भाइयों विक्की कुमार और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। उनके घर से 13 की पैड और मोबाइल फोन बरामद हुए। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने पंकज कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया। दूसरा आरोपी विक्की पहले से ही कोर्ट से दोषमुक्त हो चुका है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हेम चंद्र सिंह राणा ने पैरवी की।