बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने गबन के मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सजा को बरकरार रखा।
वर्ष 2016 में खादी ग्रामोद्योग बिक्री भंडार केंद्र कपकोट में कताई शिक्षक के पद पर तैनात प्रकाश चंद्र तिवारी पर कार्यकाल के दौरान 7,15,882 रुपये के गबन करने का आरोप था। विभागीय रैंडम जांच के दौरान रकम की कमी पाई गई थी।
आरोपी के खिलाफ थाने में धारा 409 और 420 के तहत केस दर्ज कराया गया था। चार अगस्त 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को धारा 409 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था।
दोषी ने सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की।