बागेश्वर। राज्य सरकार के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को सरकार ने राहत प्रदान कर कोषागार, उपकोषागारों में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी है। सचिव उत्तराखंड शासन अमित सिंह नेगी ने 16 सितंबर को कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन अनुमन्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराने की व्यवस्था है। उन्हें जीवित प्रमाण पत्र कोषागार या उप कोषागारों में देना होता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने पेंशनरों को कोषागार, उपकोषागारों में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सितंबर तक की छूट दी थी लेकिन अब जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि नवंबर तक बढ़ा दी गई है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। शासन के निर्णय से पेंशनरों को कोषागार, उपकोषागार के चक्कर काटने से फिलहाल राहत मिल गई है।