बागेश्वर। नगर के गोमती पुल से हाईडिल गेट तक के प्रतिष्ठानों पर खतरे की तलवार लटक रही है। सिंचाई विभाग ने नहर के ऊपर बने इन भवनों से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
पूर्व में गोमती नदी से सैंज सेरे में सिंचाई के लिए नहर क निर्माण किया गया था। 90 के दशक में सड़क किनारे से गुजर रही इस नहर से सटकर लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए थे। धीरे-धीरे सेरे में मकानों की संख्या बढ़ी तो खेतीबाड़ी कम हो गई। नहर का उपयोग भी घट गया। धीरे-धीरे नहर में पानी चलना भी बंद हो गया। वर्ष 2000 के बाद सड़क किनारे और नहर के ऊपर बड़ी संख्या में मकान बन गए। जब नहर सूख गई तो सिंचाई विभाग ने वर्ष 2010-11 में नहर के परित्याग के लिए प्रस्ताव भेजा था। हालांकि अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। अब विभाग ने नहर के ऊपर बने इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद लोगों में खलबली मची है। संवाद