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Bageshwar News: 70 हजार की बीमा राशि नहीं दी, अब देने होंगे 90 हजार

Wed, 03 May 2023 10:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
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बागेश्वर। खच्चर स्वामी को 70 हजार रुपये की बीमा राशि का भुगतान नहीं करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान करना होगा। एक महीने में भुगतान नहीं होने पर शिकायतकर्ता अंतिम भुगतान तक नौ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि लेने का अधिकारी होगा।
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कन्यालीकोट के देवेंद्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह का फरवरी 2016 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना से छह खच्चर खरीदने के लिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हरसीला से पांच लाख का ऋण स्वीकृत हुआ। जिसका संयुक्त बीमा बैंक शाखा ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, माल रोड अल्मोड़ा से करवाया। जिसके अनुसार प्रत्येक खच्चर की बीमा राशि बाजार मूल्य 70,000 रुपये था। बीमा राशि की अवधि 16 फरवरी 2019 तक वैध थी। बीमा कराने के बाद छह खच्चरों के लिए छह टैग नंबर मिले थे। जिनमें दो टैग नंबर खो गए। खच्चर मालिक ने चार जनवरी 2018 को पशु चिकित्साधिकारी कपकोट को दो टैग लगवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। नए टैग लगाने के बाद उन्होंने बीमा कंपनी को भी जानकारी दी। 26 दिसंबर 2018 को उनके एक खच्चर की पेट दर्द से मौत हो गई। जिसकी जानकारी उन्होंने पशु चिकित्साधिकारी कपकोट को दी। पशु चिकित्सक ने उसका पोस्टमार्टम किया।
उन्होंने 11 जनवरी 2019 को बीमा कंपनी को सारी औपचारिकता पूरी कर बीमा राशि 70 हजार के भुगतान के लिए आवेदन किया। जिसे बीमा कंपनी ने टैग नंबर मैच नहीं होने पर खारिज कर दिया, जबकि खच्चर मालिक ने कंपनी को नए टैग नंबर की जानकारी दी थी। बीमा राशि नहीं मिलने पर खच्चर मालिक ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। बुधवार को आयोग के अध्यक्ष/जिला जज आरके खुल्बे, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को बीमा क्लेम की राशि 70,000, मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 15,000 और वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश पारित किया।
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