नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महर्षि विद्या मंदिर बिलौना में शिविर आयोजित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ज्योत्सना ने मानव के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध बताते हुए इसके लिए बनाए गए कानूनों से अवगत कराया।
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योत्सना ने कानून की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, दास के रूप में आयात करना, इच्छा के विरुद्घ कार्य कराना अपराध की श्रेणी में आता है।
शिविर में बच्चों के अधिकार और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कानून की जानकारी दी। शिविर विद्यालय परिवार भी मौजूद रहा।