बागेश्वर। बुजुर्ग पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड न चुकाने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटना सात अप्रैल 2020 की है। घटना के दिन कराला पालड़ी निवासी खगौत सिंह पुत्र बहादुर सिंह सुबह छह बजे रोजाना की तरह अपने पालतू कुत्ते को घुमाने ले जा रहे थे। वह घर से कुछ दूर गए थे कि वहां पहले से घात लगाकर बैठे उसी गांव के हेमंत सिंह करायत ने धारदार हथियार (बड़ियाठ) से उनपर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और बांये हाथ में चोट आई। जिला अस्पताल में उनका इलाज किया गया। खगौत सिंह के पुत्र ललित सिंह ने इस मामले में रिपोर्ट झिरौली थाने में दर्ज कराई। तत्कालीन थानाध्यक्ष मदन लाल ने मामले की विवेचना की। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मामला चला। अभियोजन पक्ष राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में दस गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक को धारा 307 का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया और सजा से दंडित किया।