बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय परिसर में ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) त्रिचा रावत ने बताया कि लोक अदालत में धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद के साथ ही प्रीलिटिगेशन मामले भी निपटाए जाएंगे।