बागेश्वर। जिले में लगातार आपराधिक कृत्यों में सक्रिय रहने वाले तीन लोगों को जिला मजिस्ट्रेट ने छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में समय-समय पर आपराधिक गतिविधियों के चलते गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी। जिसकी रिपोर्ट न्यायालय को भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोतवाली पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। जिला मजिस्ट्रेट ने तीन सक्रिय अपराधियों योगेश गोस्वामी, निवासी माणीखेत, नीरज पिलख्वाल उर्फ मौका निवासी दुगबाजार और अशोक शर्मा उर्फ वंशीधर निवासी बिलौना को जनहित में छह महीने के लिए जिले से तड़ीपार करने का आदेश सुनाया। कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि जिला बदर किए गए लोग इस अवधि के दौरान जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस दौरान अगर वह जिले में प्रवेश या निवास करते पाए गए तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।