बागेश्वर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय परिसर और बाह्य न्यायालय गरुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर की ओर से लगाए गई राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ प्री-लिटीगेशन के मामलों समेत 81 वादों का निस्तारण किया गया। 43,85,699 रुपये का समझौता कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सीनियर सिविल जज जयेंद्र सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की बेंच संख्या एक में एमएसीटी और 138 एनआई एक्ट से संबंधित वादों का निस्तारण कर 2,50,000 रुपये का समझौता किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की बेंच संख्या दो में धारा 138 एनआई एक्ट, श्रम विवाद, पारिवारिक वादों से संबंधित 57 प्रकरणों का निस्तारण कर 12,93,200 लाख रुपये का समझौता किया गया। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की बेंच संख्या तीन में फौजदारी, 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, पारिवारिक वाद, मोटर वाहन चालान से संबंधित 11 प्रकरणों का निस्तारण कर 7,45,985 रुपये का समझौता किया गया। इसके अलावा बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के छह मामलों का निस्तारण कर 10,55,514 रुपये का समझौता किया गया। भरण-पोषण से संबंधित एक प्री-लिटिगेशन मामले का भी निस्तारण किया गया।
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ सुश्री जैनब की बेंच संख्या चार में 138 एनआई एक्ट और पारिवारिक वादों से संबंधित पांच प्रकरणों का निस्तारण कर 10,41,000 रुपये का समझौता किया गया।