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6 प्रतिशत ब्याज के साथ ग्राहक को जमा रकम अदा करने के आदेश

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बागेश्वर। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने सहारा क्रेडिट सोसायटी के प्रबंधक और सोसायटी को ग्राहक की जमा पूंजी के साथ ही छह प्रतिशत ब्याज अदा करने का फैसला सुनाया है।
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बागेश्वर के चौरासी निवासी गिरीश चंद्र पांडे पुत्र हरीश चंद्र ने अदालत में वाद दायर कर कहा था कि उनके सहारा क्रेडिट सोसायटी में 35,294 रुपये जमा थे। सोसायटी के प्रबंधक ने उन्हें उक्त रकम का चेक दिया था।
चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया लेकिन सोसायटी के खाते में रकम न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर वादी ने सोसायटी के प्रबंधक सुमित मेहता के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया। इस मामले में वादी और प्रतिवादी ने एक-एक गवाह अदालत में पेश किए।
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बुधवार को सिविल जज रिजवान अंसारी ने मामले के विचारण और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत सहारा क्रेडिट सोसायटी के प्रबंधक सुमित मेहता और सोसायटी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए वादी गिरीश चंद्र पांडे को सोसायटी में जमा रकम 35294 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए। ब्याज भुगतान की तिथि तक अदा करना होगा। वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने की।
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