बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने शराब तस्करी के तीन आरोपियों को छह-छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को 11-11 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
एसओजी ने 13 दिसंबर 2021 को बागेश्वर-गिरेछीना मोटर मार्ग के धारी गांव के पास से शराब की 82 पेटियां पकड़ी थीं। शराब तीन वाहनों में लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ आरोपी हरिओम, निवासी खेकड़ा, बागपत, राजकुमार निवासी मुजफ्फरनगर और सतेंद्र निवासी सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार किया था। तीनों के खिलाफ 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। न्यायालय ने तीनों को दोषसिद्ध करते हुए छह महीने के कारावास और 33,16,572 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रत्येक आरोपी को 11,05,524 रुपये जुर्माना भरना होगा। संवाद