बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गुंजन सिंह की अदालत ने सबूतों के अभाव में मोबाइल फोन चोरी के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। दुगबाजार (बागेश्वर) निवासी अर्जुन कुमार पुत्र राम लाल ने 28 अगस्त 2022 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह सुबह करीब 11 बजे दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला टूटा था। दुकान के भीतर से 15-20 कीपैड मोबाइल गायब थे। एक मोबाइल की खरीद नौ सौ रुपये थी। पुलिस ने इस मामले में भतरौला कठायतबाड़ा निवासी विक्की कुमार और एक अन्य को नामजद किया। विक्की के कमरे से चोरी का सामान बरामद होना पुलिस ने दिखाया। विवेचना के दौरान दूसरे आरोपी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने मामले में झूठा फंसाने और निर्दोष होने की बात कही। मामले के विचारण की मांग की। सीजेएम की अदालत ने मंगलवार को मामले के परीक्षण के बाद साक्ष्य के अभाव में आरोपी विक्की को धारा 380/457/411 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी ने पैरवी की। संवाद