बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के दो आरोपियों को छह-छह महीने की सजा सुनाई। आरोपियों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
18 मई 2021 को एसआई पह्लाद बिष्ट और त्रिवेणी प्रसाद जोशी ने मुखबिर की सूचना पर बिलौना के मगरु गधेरे के पास से धीरज थापा और अर्जुन सिंह को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। धीरज के पास से 4.16 ग्राम और अर्जुन सिंह के पास से 4.49 ग्राम स्मैक बरामद की। कोतवाली में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम में केस दर्ज किया गया।
विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करते हुए अधिवक्ता मोहन राम ने नौ गवाह पेश कराए। गवाहों के बयान और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद