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Bageshwar News: गबन, धोखाधड़ी के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Thu, 20 Mar 2025 12:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। तीनों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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17 जनवरी 2019 को वादी बसंत गिरि ने कोतवाली में पीयूष अवस्थी निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश के खिलाफ तहरीर दी। पत्र में बताया गया कि आरोपी पीयूष ने मई 2016 में जिले में पृथ्वी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की शाखा खोली थी। सोसायटी में वादी और एक अन्य को कलेक्शन एक्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति दी थी। दोनों ने काफी मेहनत कर लोगों के दैनिक, मासिक जमा खाते, एफडी आदि खुलवाकर सोसायटी का कार्य विस्तार किया। एक साल बाद वादी को शाखा प्रबंधक बना दिया गया। इस दौरान ग्राहकाें की ओर से खातों में जमा कराई जाने वाली राशि को लखनऊ में कंपनी के खाते में भेजा जाता था। जब कंपनी के कई खाताधारकों के खाते की जमावधि पूरी हुई तो वह रुपये निकलवाने आने लगे लेकिन कंपनी ने रुपये नहीं लौटाए।
कंपनी के एमडी पीयूष का भी कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद कंपनी में नया बोर्ड बनने के बाद भी खाताधारकों की जमा राशि नहीं लौटाई गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पीयूष के खिलाफ धारा 406,, 420 आईपीसी में केस दर्ज किया। आरोपी की पत्नी हिमांगी अवस्थी और वादी बसंत गिरि के खिलाफ भी धारा 406, 409, 420, 120 बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। 10 दिसंबर 2019 को तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए। मामले में 15,88,070 रुपये का गबन होना प्रकाश में आया, जबकि खाताधारकों से 21,97,650 रुपये की वसूली की गई थी। बसंत गिरि का कहना था कि यह राशि खाताधारकों को वापस की गई है लेकिन वह इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायालय ने आरोपी पीयूष और हिमांगी को धारा 406 के तहत दोषसिद्ध करते हुए तीन-तीन साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जबकि बसंत गिरि को धारा 409 के तहत तीन साल की सजा और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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