बागेश्वर। विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना को महामारी घोषित होने के फलस्वरूप कोरोना को भारत सरकार ने भी आपदा में अधिसूचित कर दिया है। कोरोना में आपदाओं की भांति राहत और बचाव के कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनीत कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 में आपदाओं की भांति राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में भी इसका पूर्णत: पालन किया जाएगा। इसके तहत महामारी में राहत और बचाव कार्यों को तत्काल संपादित करने के लिए परगना स्तर पर सभी एसडीएम को उनके कार्यक्षेत्र में नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डीएम कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित शक्तियों/अधिकारों का प्रयोग कर सभी एसडीएम को अपने कार्यक्षेत्र में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं में जिला प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकार/शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिकृत किया है। बताया है कि सभी एसडीएम कोरोना काल में महामारी बीमारी कानून 1897 के तहत जिला मजिस्ट्रेट में निहित अधिकार/शक्तियों का भी प्रयोग कर पाएंगे।