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जानलेवा हमले के आरोपी दोषी करार, तीन वर्ष का कठोर कारावास

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Convicted gets three years rigorous imprisonment
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बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने बृहस्पतिवार को जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने बताया कि 30 अप्रैल 2019 की रात करीब साढ़े दस बजे नौघर गरुड़ निवासी शैलेंद्र चंद्र पुत्र जितेंद्र चंद्र बाजार से अपने घर लौट रहा था। वह घर के पास पहुंचा ही था कि इसी दौरान आरोपी रविंद्र कुमार उर्फ रवि कुमार उर्फ बबलू निवासी विमोला गरुड़ ने उसके सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया। हमले में शैलेंद्र लहूलुहान हो गया। हो-हल्ला होने पर घर से उसकी मां मौके पर पहुंची। शैलेंद्र को बैजनाथ अस्पताल के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसके सिर पर 64 टांके आए।
बेहतर इलाज के लिए उसे यहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। पीड़ित का दस दिन तक उपचार चला। इसके बाद उसने दस मई को आरोपी के खिलाफ बैजनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में नौ गवाह परीक्षित कराए गए। मामले के परीक्षण के बाद अदालत ने अभियुक्त रविंद्र कुमार को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 307 में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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