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दिल्ली से कार की सीट के नीचे छिपाकर लाई जा रही शराब की 228 बोतलें पकड़ीं

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बागेश्वर में शराब तस्करी का खुलासा करते एसपी मणिकांत मिश्रा। संवाद न्यूज एजेंसी - फोटो : BAGESHWAR
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बागेश्वर। एसओजी और कौसानी पुलिस ने दिल्ली नंबर की कार की सीट में छिपाकर लाई जा रही अंग्रेजी की 228 बोतलें शराब बरामद की है। शराब के साथ हल्द्वानी और दिल्ली के दो व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
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रविवार को पुलिस कार्यालय में एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सूचना के आधार पर एसओजी की टीम ने कौसानी बैरियर पर डीएल नंबर की कार (डीएल/9/सीएक्स/2813) की चेकिंग की। पर कार में कहीं भी शराब की बोतलें नजर नहीं आईं। सूचना पुख्ता होने पर कार की सीट फाड़कर देखी गई तो उसमे रम की 192 और व्हिस्की की 36 बोतलें शराब बरामद हुईं। इस पर पुलिस ने कार सवार 3बी/101 ग्राउंड फ्लोर विष्णु गार्डन तिलकनगर (नई दिल्ली) निवासी शिव कुमार (35) और वार्ड नंबर 10 पांडे बद्रीपुरा थाना मुखानी निवासी अशोक जोशी (43) को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वह लोग शराब दिल्ली से लाए थे और गढ़वाल बेचने ले जा रहे थे। एसपी ने बताया कि दोनों पहले भी शराब तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। टीम में एसओजी प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला, एसआई दीपक बिष्ट, कांस्टेबल नरेंद्र गोस्वामी, राजेश भट्ट, गिरीश बजेली, दीपक रावत शामिल थे।
महंगी शराब बेचने पर सेल्समैन-अनुज्ञापी गिरफ्तार
बागेश्वर। बागेश्वर में शराब की दुकान के सेल्समैन ने सादे वस्त्रों में शराब खरीदने गए एसआई को महंगे दर पर शराब बेच दी। पुलिस ने ओवर रेटिंग पर शराब की दुकान के सेल्समैन और दुकान के अनुज्ञापी (लाइसेंस धारक) को गिरफ्तार कर लिया। एसपी मणिकांत मिश्रा ने दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को संस्तुति कर दी है।
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बागेश्वर के केमू स्टेशन के समीप स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से ओवर रेट में शराब की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की। शनिवार शाम एसआई जीवन सिंह सादे वस्त्रों में शराब की दुकान पहुंचे और 8 पीएम प्रीमियर ब्लैक और बरमूडा रम की एक-एक बोतल खरीदी। सेल्समैन ने दोनों बोतलों पर 80-80 रुपये अतिरिक्त वसूले। मौके पर एसपी भी सादी वर्दी में मौजूद थे। सेल्समैन ने अपना नाम सुंदर सिंह गढ़िया (25) निवासी पोथिंग थाना कपकोट बताया। सुंदर ने बताया कि दुकान मालिक ने ही ओवर रेट मे शराब बेचने को कहा है। सेल्समैन को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सेल्समैन और अनुज्ञापी पूरन सिंह बिष्ट निवासी बड़ेत गरुड़ के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 और 64/68 आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। रविवार को पुलिस ने अनुज्ञापी पूरन सिंह बिष्ट को भी गिरफ्तार कर लिया।
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