उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के प्रेस क्लब में भी बार खोलने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने प्रेस क्लब में बार खोलने की अनुमति दे दी है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी व्यवस्था शुरू हो जाएगी।
आबकारी विभाग के मुताबिक प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में अनुज्ञापन नीति में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत जिलों में रजिस्टर्ड प्रेस क्लब बीयर बार के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रेस क्लब को महज 25 हजार रुपये की राशि में बार खुलने का लाइसेंस मिल जाएगा।
बस शर्त यह है कि प्रेेस क्लब रजिस्टर्ड होना चाहिए और क्लब के सभी सदस्य पत्रकार, साहित्यकार या ऐसे ही पेशे से जुड़े होने चाहिए। साथ ही यह शर्त भी है कि इस बार में सिर्फ सदस्य को ही शराब परोसी जाएगी। यह नियम अगले वित्तीय साल 2019-2020 से होगा।
प्रेस क्लबों को भी बार के लाइसेंस जारी करने की नीति बनी है। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब महज 25 हजार रुपये शुल्क जमा कर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। - विवेक सोनकिया, जिला आबकारी अधिकारी