बागेश्वर। सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ कथित अभद्र वीडियो प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किए गए जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम संदीप तिवारी की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों को उचित नहीं बताया और जमानत दिए जाने की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जगदीश गोस्वामी की जमानत मंजूर कर ली। बीते दिनों महिला के खिलाफ अभद्र वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। संवाद