बागेश्वर। जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनैतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
पीजी कालेज बागेश्वर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार व राजनैतिक दल द्वारा लोक संपत्ति, विभागीय परिसंपत्ति का प्रचार में इस्तेमाल किया गया तो लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।
डीएम ने समस्त अधिकारी, कर्मचारी को निर्देश दिये कि विभागीय परिसंपत्तियों का राजनैतिक पार्टी अथवा प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल, विरूपित किये जाने की दशा में धारा तीन के तहत कार्रवाई होगी। बैठक में आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी देते हुए आचार संहिता के पालन का निर्देश दिए गए।