बागेश्वर। परगना मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में धारा 144 लागू करते हुए सभी राजनीतिक दलों व आम मतदाता के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक भावना भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुलूस, धरना, प्रदर्शनों पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के बैनर, पोस्टर व दीवार लेखन नहीं किया जाएगा। प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा।
मतदान के दिन मतदेय स्थल से 100 मीटर की दूरी पर बिना अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल अपने अभिकर्ताओं को तैनात नहीं करेगा। कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।