बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रिजवान अंसारी की अदालत ने मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी पर दोषसिद्घ करते हुए उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा (17 दिन) से दंडित किया। आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को दो महीने का साधारण कारावास भोगना होगा।
आठ जुलाई 2021 को आरोपी जितेंद्र पांडेय उर्फ जितेंद्र कमल निवासी कांडाधार के खिलाफ एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। महिला ने आरोपी पर उसके घर में आकर गालीगलौज, मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 504 के तहत केस दर्ज किया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी दाउद सिद्दीकी ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी पर धारा 352 और 504 के तहत दोष सिद्घ कर धारा 352 के तहत जेल में बिताई गई 17 दिन की अवधि की सजा से दंडित किया।