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छींटाकशी व गालीगलौज करने का आरोपी अदालत से दोषमुक्त

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बागेश्वर। अश्लील छींटाकशी का विरोध करने पर महिला के पिता के साथ मारपीट, गालीगलौज करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार गाजली तुपेड़ गांव निवासी कमल गांव की ही एक महिला से अश्लील छींटाकशी करता था। जब महिला के पिता ने इसका विरोध किया तो उसने उनके साथ मारपीट, गालीगलौज कर दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला था। जहां से उसे धारा 452, 354 ए, 324, 504 में एक वर्ष के कारावास की सजा, 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया था। इस फैसले के बाद अभियुक्त ने अपर सत्र न्यायालय में अपील की थी। अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त कमल पांडे को दोषमुक्त करार दिया। मामले की पैरवी एडवोकेट नरेंद्र कोरंगा ने की।
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