बागेश्वर। सरकारी और निजी स्कूलों में क्लास एक और दो के विद्यार्थियों को होम वर्क नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही कई निर्देश भी दिए गए हैं। इसकी जांच के लिए सीईओ की अध्यक्षता में एक सचल दस्ते का भी गठन किया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासनादेश जारी किया है। इसमें सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा एक और दो को होमवर्क नहीं दिया जाएगा।
क्लास तीन से दो घंटे प्रति हफ्ते के हिसाब से होम वर्क दिया जाएगा, क्लास एक दो में भाषा एवं गणित, क्लास तीन से पांच में भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान के अलावा कोई विषय नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में सीबीएसई की एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू होंगी। स्कूलों में एक दिन में केवल दो या तीन विषय, दूसरे दिन अन्य दो या तीन विषय पढ़ाए जाएंगे।
इसकी जांच के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस बाबत सीईओ, प्राचार्य डायट, सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, वित्त अधिकारी प्राथमिक शिक्षा का सचल दस्ता भी बनाया गया है जो समय-समय पर स्कूलों में चेकिंग करेगा।
सीईओ हरीश चंद्र सिंह रावत ने बताया कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों को शासनादेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो स्कूल इसका पालन नहीं करते हैं उनकी मान्यता निरस्त की जाएगी।