खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों से लिए गए मावा, बर्फी, दूध के सैंपल प्रयोगशाला की जांच में अधोमानक मिले हैं। इस पर एडीएम कोर्ट ने संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है।
इसमें प्रतिष्ठान स्वामियों पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसमें अमरोहा के बाबा रेस्टोरेंट के संचालक पर सर्वाधिक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अमरोहा के बाबा रेस्टोरेंट से लिया गया मावे का सैंपल जांच में अधोमानक मिला है। इस पर रेस्टोरेंट संचालक पंकज जिंदल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं खेड़की मोड़ स्थित शर्मा मिष्ठान भंडार से लिया गया बर्फी का सैंपल भी जांच में अधोमानक मिला है। इस पर प्रतिष्ठान स्वामी वीरेंद्र कुमार पर पचास हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं कचहरी कैंटीन से लिया गया दूध का सैंपल भी अधोमानक मिला।
इस पर ठेकेदार संजय रावत पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। धनौरा माफी निवासी भागिंदर के यहां से लिया गया दूध का सैंपल भी अधोमानक मिला।
इस पर भागिंदर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया, जबकि लुहारी खादर निवासी दिनेश कुमार की डेयरी से लिए गए दूध के नमूने के अधोमानक मिलने पर पचास हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की कार्रवाई एडीएम कोर्ट से हुई है।
सभी को निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। अपर जिलाधिकारी महमूद आलम अंसारी ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में दूध, मावा, बर्फी का सैंपल अधोमानक आने पर संबंधित पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।