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पति और सास-ससुर को तीन साल की कैद

Sat, 22 Feb 2014 05:30 AM IST
Amroha
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अमर उजाला ब्यूरो। अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत सास और ससुर को तीन-तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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रजबपुर थानाक्षेत्र के महेशरा गांव निवासी शाकिर अली ने बेटी रूबी खातून की शादी 13 मार्च 2011 को देहात थानाक्षेत्र के हसनपुर कछिया गांव निवासी मोहम्मद नबी पुत्र अख्तर से की थी। आरोप था कि बाद में विवाहिता पर जुल्म होने लगे। विवाद के बीच एक दिन उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया। कार की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने महिला थाने में आरोपी पति, सास मेसर जहां और ससुर अख्तर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य धाराओं में मुकदमा लिखवाया था। यह मामला द्वितीय अवर सिविल जज जूनियर डिवीजन छाया शर्मा की अदालत में विचाराधीन था। केस की आखिरी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया।आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।
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