अमरोहा। फोरम ने एक पक्षीय वाद सुनवाई के दौरान अधिशासी अभियंता अमरोहा एवं अवर अभियंता हसनपुर को एक लाख नौ हजार 933 रुपये का बिजली का बिल निरस्त कर नया बिल देने का आदेश दिया है। मानसिक कष्ठ एवं क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार भुगतान करने होंगे।
तहसील हसनपुर के गांव सग्राम शाहपुर कलां निवासी हसनैन पुत्र नसीर अहमद ने आटा चक्की चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन कराया था। कुछ दिन बाद उसका मीटर खराब हो गया। विभाग ने नया मीटर लगा दिया। पांच महीने वाद विभाग ने उपभोक्ता को एक लाख नौ हजार 933 रुपये का बिल भेज दिया। उपभोक्ता ने विभाग में बिल ठीक कराने गया तो अधिकारियों ने बिल सही नहीं किया। जिसपर उपभोक्ता फोरम में अधिशासी अभियंता अमरोहा एवं अवर अभियंता हसनपुर के खिलाफ वाद दायर किया। फोरम अध्यक्ष केशव प्रसाद त्रिपाठी, वरिष्ठ सदस्य मसरूर अहमद सिद्दीकी, सदस्य अर्चना सिंघल ने एक पक्षीय वाद सुनवाई के दौरान एक्सईएन और जेई को एक लाख नौ हजार 933 रुपये का बिल निरस्त कर नया बिल जारी करने का आदेश दिया है।