अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट ने बाइक चोरी के मामले में एक दोषी को एक वर्ष का कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक माह के साधारण कारावास की सजा झेलनी पड़ेगी।
30 अक्तूबर 2023 को द्वाराहाट थाने में मनीष मेहरा ने तहरीर देकर कहा कि उनकी बाइक चौखुटिया पैदल मार्ग पर घर के पास खड़ी थी। 31 अक्तूबर 2023 को उसकी बाइक चोरी हुई। इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र गिरी निवासी ग्राम धुधलिया चौखुटिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट राजेंद्र प्रसाद ने धारा 379 और 411 में दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष का साधारण कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक माह के साधारण सजा भोगनी पड़ेगी।