बागेश्वर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विवेकानंद इंटर कालेज मंडलसेरा में कानूनी शिविर लगाया गया। इसमें प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष और जिला जज डा. ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षकों, बच्चों के बीच आपसी तालमेल होना जरूरी है।
जिला जज डा. शर्मा ने छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) समेत मौलिक कर्तव्य भी बताए। कहा कि आरटीई के प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए। महिलाओं, छात्राओं के प्रति संवेदनशील होना भी जरूरी है। उन्हें अपने अधिकारों, लैंगिक अपराधों से सचेत रहना होगा। उन्होंने समानता का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी दी।
प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमणि राय ने बच्चों को सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, अधिकार बताए। सिविल जज जूनियर डिवीजन नेहा कुशवाहा ने कहा कि लड़कों की 21, लड़कियों की 18 वर्ष के बाद ही शादी होनी चाहिए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद भट्ट ने कई कानूनी जानकारियां दीं।
प्रधानाचार्य तारा सिंह रावत ने अतिथियों का स्वागत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने संचालन किया। वहां जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डा. जितेंद्र तिवारी, दयाशंकर नगरकोटी, कुंदन सिंह नेगी, अशोक श्रीवास्तव, गोविंद सिंह आदि थे।