अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका। साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपी बरी हो गए। अभियोजन पक्ष सल्ट पुलिस के कर्मियों की रवानगी जीडी साबित नहीं कर पाया। साथ ही एसओजी कर्मियों की रवानगी की तिथि, समय की कोई प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाए। घटना के दिन वह किस साधन से मौके पर पहुंचे इसे भी वह न्यायालय में स्पष्ट नहीं कर पाए।
पुलिस की ओर से सार्वजनिक स्थान से गिरफ्तार होने के बाद कोई स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत नहीं किया गया। घटना के दिन स्मार्टफोन उपलब्ध होने की बात स्वीकार करने के बाद भी वीडियोग्राफी, फोटो और वाइस रिकॉर्डिंग तक पेश नहीं कर सके। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान भी विरोधाभासी निकले। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
ये था मामला
सल्ट पुलिस ने 22 जनवरी 2023 की देर शाम चेकिंग के दौरान एक बाइक से गुरदेव सिंह और मलकीत सिंह निवासी छोटी बरखेड़ी, ऊधमसिंह नगर को 22 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।