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ट्रक बीमा के 5.59 लाख अदा करने के आदेश

Mon, 08 Feb 2016 10:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
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 सक्षम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम से एक और परिवादी को न्याय मिला है। फोरम ने द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. चौघानपाटा (अल्मोड़ा) को परिवादी को ट्रक बीमा के 5.59 लाख रुपये, मानसिक-आर्थिक क्षतिपूर्ति के 20 हजार और पांच हजार रुपये वाद व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं।
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अल्मोड़ा तहसील के मनाऊ गांव निवासी दिनेश सिंह बिष्ट ने सितंबर 2011 में अमित ऑटो व्हीकल्स प्रा. लि. हल्द्वानी से ट्रक (यूके 01 सीए 0293) साढ़े सात लाख रुपये में खरीदा था। वाहन का बीमा द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. रायल होटल बिल्डिंग चौघानपाटा से कराया था। वाहन 16 अप्रैल 2013 को हिंदूपुल (नजीमाबाद) यूपी में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। परिवादी ने 17 अप्रैल 2013 को बीमा कंपनी को पत्र देकर सूचना दी। सर्वेयर ने कंपनी को आख्या दी। कंपनी ने यह कर पांच अप्रैल 2015 को बीमा क्लेम निरस्त कर दिया कि वाहन के चालक बची राम का ड्राइविंग लाइसेंस गुड्स कैरिंग के लिए वैध नहीं है। इसके  बाद वाहन स्वामी ने उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी के खिलाफ वाहन की बीमित धनराशि 5.59 लाख, मानसिक और आर्थिक क्षति के पचास हजार और गाड़ी संचालित नहीं होने पर 2.50 लाख दिलाने को परिवाद प्रस्तुत किया। जिला फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी, लीला जोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया। साथ ही कहा कि निश्चित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर कंपनी को वाद प्रस्तुत करने की तिथि 29 जुलाई 2017 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
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