अल्मोड़ा। अगर आप राजमा और फ्रूट केक खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से भरे गए राजमा और फ्रूट केक के नमूने फेल हो गए हैं। इन खाद्य पदार्थों को को बेचने वाले व्यापारियों पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि विभाग की ओर से पूर्व में अल्मोड़ा बाजार में छापामार कर चेकिंग की गई थी। इस दौरान बाजार की दुकानों से खुला राजमा एवं फ्रूट केक के नमूने भरे गए जिन्हें राजकीय विश्लेषणशाला रुद्रपुर को जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में खुला राजमा अधोमानक पाया गया। वहीं फ्रूट केक मिथ्याछाप होने का मामला सामने आया। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दर्ज किया गया। इस पर न्यायालय से अधोमानक पाए गए खुला राजमा के विक्रेता पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मिथ्याछाप फ्रूट केक के मामले में गुडवन बेकर्स फूट केक विक्रेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बाजार में बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले एक अन्य कारोबारी पर भी 20 हजार का जुर्माना लगा है।