डीएम भूपाल सिंह मनराल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को बागेश्वर के निजी स्कूलों में मनमानी फीस लेने के मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में ब्यौरा भेजने को कहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमणी राय ने 31 मार्च को इस बारे में डीएम को पत्र भेजा। जिसमें कहा गया है कि बागेश्वर के निजी स्कूलों में अभिभावकों से हर साल मनमाना प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशाें का उल्लंघन है। उन्होंने डीएम से इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सूचना देने को कहा था।
डीएम मनराल ने बताया कि उन्हें पत्र मिल गया है। उन्हाेंने बताया कि सत्र शुरू होने पर हर साल शिक्षा विभाग को निर्देश जारी करके इस तरह के मामलों को लेकर आगाह किया जाता है। इस बार भी प्राधिकरण का पत्र मिलने के बाद जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए कहा गया है। शिक्षा अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के बारे में सूचना देंगे। हालांकि बागेश्वर जिले में निजी स्कूलों की संख्या बहुत कम है। इनमें अधिकतर स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके बाद मेें जांच में गलती मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।