अल्मोड़ा। न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी पाए जाने पर प्रबंधक माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर एसके इंटरप्राइजेज नियर नंदादेवी को भनोली तहसील के शिकायकर्ता सुनील जोशी को एक माह के भीतर मोबाइल मूल्य के सात हजार रुपये, क्षतिपूर्ति के दो हजार और वाद व्यय के दो हजार रुपये एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।
भनोली तहसील के मन्या डुंगरा गांव निवासी सुनील जोशी ने 28 अप्रैल 2015 को मंगल सेल्स हल्द्वानी से सात हजार रुपये में मोबाइल खरीदा। मोबाइल खराब होने पर 11 अप्रैल 2016 को प्रबंधक माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर एसके इंटरप्राइजेज फ्लोर तीन टेनीमल हाउस नंदादेवी के पास सुधारने के लिए दिया पर सर्विस सेंटर ने मोबाइल सही हालत में वापस नहीं किया।
21 दिन का बहाना बना दिया गया। सर्विस सेंटर ने कहा कि मोबाइल कंपनी के पास है। शिकायतकर्ता ने दो पत्र भी लिखे पर सर्विस सेंटर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किया गया पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार ने इसे सेवा में कमी पाया और विपक्षी के खिलाफ फैसला सुनाया।
न्यायालय ने सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वह एक माह के भीतर शिकायतकर्ता को मोबाइल मूल्य को सात हजार रुपये, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के दो-दो हजार रुपये अदा करे। यदि एक माह के भीतर धनराशि अदा नहीं की गई तो सर्विस सेंटर को शिकायत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी वार्षिक ब्याज भी शिकायतकर्ता को अदा करना होगा।