अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार, पांच दिसंबर 2022 को लमगड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बैगनिया धारखोला निवासी जगदीश राम उर्फ जगदीश चंद्र आर्या को 22.250 किलो गांजे के साथ पकड़ा था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर बुधवार को फैसला आया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी जगदीश को दोषमुक्त कर दिया है।