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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की कोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोपी पंकज कुमार निवासी मडईयादेवी थाना आईटीआई जिला ऊधमसिंह नगर को धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट में दो साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कैद भोगनी पड़ेगी।
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दस दिसंबर 2018 को भतरौंजखान थाना पुलिस ने घट्टी तिराहे के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार पंकज कुमार को रोका और उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें पांच किलो 175 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पंकज ने बताया कि भिकियासैंण से गांजा ला रहा है और काशीपुर जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचना अधिकारी के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की और 10 गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय में आरोपी पर धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ।
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